हरियाणा आत्मनिर्भर पोर्टल|Atmanirbhar Haryana Portal Registration

आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल|आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल  लोन रजिस्ट्रेशन|हरियाणा ब्याज छूट योजना|atmanirbhar.haryana.gov.in |Atmanirbhar Haryana Portal

हम आपके लिए हरियाणा आत्मनिर्भर पोर्टल योजना की जानकारी साझा करने जा रहे हैं| हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा आत्मनिर्भर पोर्टल को लॉन्च किया है| ताकि हरियाणा के लोग आत्मनिर्भर हो सके|हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर जरूरमंद व्यक्ति की सहायता कर उसे आत्मनिर्भर बनाना कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी होती है।

कोई व्यक्ति या व्यवसायी अपना नया काम-धंधा शुरू करना चाहता है या अपने कारोबार को बढाना चाहता है तो शिशु लोन (मुद्रा योजना) के तहत पोर्टल के माध्यम से उसे 50 हजार रुपये तक का लोन बिना किसी कोलेटरल के मिलेगा।आत्मनिर्भर पोर्टल के माध्यम से लोग बिना किसी कोलेटरल के लोन ले सकेंगे। ब्याज की 2 प्रतिशत राशि सरकार वहन करेगी।

पोर्टल के माध्यम सें तीन प्रकार के लोन लिए जा सकेंगे, जिनमें डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन योजना (डीआरआई), शिशु लोन (मुद्रा योजना) और शिक्षा लोन शामिल हैं।इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण लेने व चुकाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। इससे  लॉकडाउन के बाद प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी सहायता मिलेगी।

आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल

लोग अब Atmanirbhar हरियाणा पोर्टल पर हरियाणा ब्याज माफी योजना के तहत बैंक ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये ऋण 3 श्रेणियों जैसे DRI योजना, शिशु ऋण के तहत मुद्रा योजना और शिक्षा ऋण में दिए जाएंगे।गरीब और जरूरतमंद लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इस आत्मानबीर हरियाणा योजना का मुख्य उद्देश्य ऋण मुक्त करने और पुनर्भुगतान की प्रक्रिया शुरू करना है। साथ ही यह COVID-19 लॉकडाउन के बाद हरियाणा की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद करेगा|

आत्मनिर्भर हरियाणा 15000 रुपये लोन योजना का उद्देश्य

जैसे की आप लोग जानते है कि लॉकडाउन की वजह से लोगो के व्यापार ,कारोबार पर बहुत प्रभाव पड़ा है जिससे लोगो को आय में भी बहुत प्रभाव पड़ा है | इस परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू करने का फैसला लिया है  | इस योजना के अंतर्गत हरयाणा सरकार छोटा व्यवसाय शुरू करने हेतु व्यक्तियों को 15 हज़ार रूपये का लोन दिया जायेगा इससे वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते है | इस योजना का लाभ राज्य के 3 लाख गरीब लोगो को 2 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराना |इस आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना तहत दिया जाने वाला 15000 रूपये का ऋण सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किये जायेगे | इसलिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है |

DRI Yojana Highlights

योजना का नाम आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना
इनके द्वारा शुरू किया गया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
लाभार्थी राज्य के गरीब छोटे व्यवसायी
उद्देश्य लोन प्रदान करना

डीआरआई ऋण योजना

डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन स्कीम (DRI) के तहत, आवेदकों को संपार्श्विक मुक्त ऋण मिलेगा। इस प्रयोजन के लिए, आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।

उम्मीदवारों को किसी भी केंद्रीय / राज्य सरकार से कोई सब्सिडी लाभ प्राप्त नहीं करना चाहिए। योजना। यदि आवेदक के पास डीआरआई ऋण मौजूद है, तो लाभार्थियों के पास आय का वैकल्पिक स्रोत नहीं होना चाहिए। डीआरआई ऋण आवेदन पत्र जैसा कि नीचे दिखाया गया है, जैसा कि अतामानबीर हरियाणा पोर्टल पर दिखाया जाएगा

एतमानबीर हरियाणा डीआरआई ऋण आवेदन पत्र

एतमानबीर हरियाणा डीआरआई ऋण आवेदन पत्र

आवेदक के नाम पर कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास 1 एकड़ से अधिक की सिंचित भूमि और 2.5 एकड़ की गैर-सिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए। SC / ST श्रेणी के लोग ऋण के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा, आवेदकों को ऋण चूककर्ता नहीं होना चाहिए। आधार को परिहार पेचन पत्र के साथ जोड़कर पारिवारिक आय प्रमाणपत्र की आवश्यकता को सरल बनाया गया है।

मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण

यदि कोई व्यक्ति या व्यवसायी एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है या अपने मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करना चाहता है, तो इस आत्मानबीर हरियाणा पोर्टल के माध्यम से, लोग रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण के रूप में बिना किसी गारंटी के 50,000 रु। इस प्रयोजन के लिए, आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण आवेदन पत्र, जैसा कि नीचे दिए गए Atmanirbhar हरियाणा पोर्टल पर दिखाया जाएगा: –

शिशु मुद्रा ऋण आत्मानिहर हरियाणा पोर्टल लागू

शिक्षा ऋण

हरियाणा में रहने वाले छात्र जिन्होंने 1 जनवरी 2015 के बाद शिक्षा ऋण का लाभ उठाया है, ऐसे सभी छात्रों के लिए ऋण जो अप्रैल 2020 से जून 2020 तक वसूला जाता है, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शिक्षा ऋण आवेदन पत्र निम्नानुसार दिखाई देगा, जैसा कि अथमनिरहर हरियाणा पोर्टल पर दिखाया गया है|

डीआरआई के लिए पात्रता मानदंड

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • ग्रामीण क्षेत्रो के आवेदकों को परिवार की वार्षिक आय 18000/- रूपए प्रतिवर्ष होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रो के  लिए वार्षिक आय 24000/- रूपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक जिन्हें केंद्र/राज्य सरकार और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों की किसी भी सब्सिडी से जुड़ी योजना के तहत सहायता नहीं दी जाती है।
  • लाभार्थी के पास वित्त का दूसरा स्रोत नहीं होना चाहिए जबकि डीआरआई ऋण मौजूद है।
  • आवेदक किसी भी प्रकार की भूमि का मालिक नहीं होना चाहिए या उसके पास सिंचित भूमि के मामले में 1 एकड़ और असिंचित भूमि के मामले में 2.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए।
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य ऋण के लिए पात्र हैं, भले ही जमीन कोई भी हो, बशर्ते कि वे अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
  • आवेदक पूर्व में लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

शिशु लोन के लिए पात्रता मापदंड

  • आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक एक व्यक्तिगत/स्वामित्व/भागीदारी फर्म/सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)/ निजी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी या कोई अन्य कानूनी इकाई हो सकती है।
  • आय सृजन के उद्देश्य से विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं की गतिविधियों में लगे गैर-कृषि उद्यम पात्र होंगे। (एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अनुसार केवल सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) )
  • इस योजना के तहत  आवेदक पूर्व में लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

शिक्षा ऋण के लिए पात्रता मानदंड

  • आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
  • यह योजना उन छात्रों पर लागू होती है जो कोविड-19 के कारण अपनी किश्तें नहीं चुका सकते या ऋण की अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज नहीं चुका सकते, अर्थात अप्रैल 2020 से जून 2020 तक।
  • छात्रों को पूर्व में लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

Atmnirbhar Haryana Loan Scheme के दस्तावेज़ (पात्रता )

  • आवेदक  हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए |
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • बैंक अकाउंट
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा आत्मनिर्भर पोर्टल योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

    • आधिकारिक आत्मानबीर हरियाणा पोर्टल atmanirbhar.haryana.gov.in पर जाएं
    • मुखपृष्ठ पर, मुख्य मेनू में मौजूद ” बैंक ऋण ” टैब पर या यहाँ दिखाए गए अनुसार “यहाँ क्लिक करें” टैब पर क्लिक करें: –

      ऑनलाइन बैंक ऋण Atmanirbhar हरियाणा पोर्टल लागू करें

      ऑनलाइन बैंक ऋण Atmanirbhar हरियाणा पोर्टल लागू करें

    • सीधा लिंक  –  https://atmanirbhar.haryana.gov.in/bank_loan/
    • हरियाणा ब्याज माफी योजना (मुद्रा / शिक्षा ऋण के तहत DRI / शिशु ऋण) के लिए Atmanirbhar हरियाणा बैंक ऋण आवेदन / पंजीकरण फॉर्म भरने के रूप में नीचे दिखाया गया है: –

      हरियाणा ब्याज माफी योजना बैंक ऋण आवेदन पत्र

      हरियाणा ब्याज माफी योजना बैंक ऋण आवेदन पत्र

  • यहां आवेदक ऋण प्रकार का चयन कर सकते हैं, अपने बैंक का चयन कर सकते हैं, जिले का चयन कर सकते हैं, शाखा का चयन कर सकते हैं और ” आगे बढ़ें ” बटन पर क्लिक कर सकते हैं

मुद्रा के तहत शिशु ऋण के लिए आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • इस होम पेज पर आपको बैंक ऋण के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
shishu laon
  • इस पेज पर आपको ऋण के प्रकार के बॉक्स में Shishu Loan under Mudra Yojana को चुनना होगा और फिर अपने बैंक , जिला ,शाखा का चयन करना होगा। और फिर आपको  पात्रता को पढ़ना होगा और नीचे सही का निशान लगाना होगा।
  • फिर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना होगा। बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा इस पेज पर आपको अपना आधार नंबर  भरना होगा और फिर आपको OTP से वेरिफिकेशन करना होगा। इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा। इस तरह आपका आवेदन हो जायेगा।

शिक्षा लोन के लिए आवेदन प्रक्रिया

Education Loan
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको ऋण का प्रकार के बॉक्स में शिक्षा ऋण  को चुनना होगा और फिर आपका जिला ,बैंक शाखा आदि को चुनना होगा।
  • और फिर आपको  पात्रता को पढ़ना होगा और नीचे सही का निशान लगाना होगा। इसके बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना होगा
  • बटन  पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा इस पेज पर आपको अपना आधार नंबर  भरना होगा और फिर आपको OTP से वेरिफिकेशन करना होगा। इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा। इसके बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना होगा।

अपना बैंक स्लॉट दर्ज  कैसे करे ?

  • सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • इस होम पेज पर आपको बुक बैंक स्लॉट का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,मोबाइल नंबर , IFSC कोड , डेट आदि को भरनी होगी। और “लागू करें स्लॉट” टैब पर क्लिक करें। 28 अगस्त 2020 तक, आत्मनिर्भर  हरियाणा पोर्टल के माध्यम से लोगों द्वारा 8968 बैंक स्लॉट बुक किए गए हैं।

एक्सेस पोस्टल बैंकिंग सेवा ऑनलाइन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। इस होम पेज पर आपको पोस्टर बैंक सेवा का ऑप्शन दिखाई देगा।
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना
  • आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम , मोबाइल , अमाउंट , डिस्ट्रिक्ट , सिटी , पिनकोड , एड्रेस आदि को भरना होगा। 
  • सभी जानकारी भरने के बाद अप्लाई के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपको एक्सेस पोस्टल बैंकिंग सेवा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी।

बैंक स्लॉट लॉगिन कैसे करे

  • सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • इस होम पेज पर आपको बैंक स्लॉट लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
बैंक स्लॉट लॉगिन
  • इस पेज पर आपको लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा।  आपको इस लॉगिन फॉर्म में आपको यूजरनाम , पासवर्ड हुए कैप्चा कोड आदि भरना होगा।
  •  इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका लॉगिन हो जायेगा।   

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