हरियाणा परिवार समृद्धि योजना| हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना| हरियाणा हर परिवार 6000 स्कीम|परिवार समृद्धि योजना हरियाणा|Haryana Mukhya Mantri Parivar Samridhi Yojna|Haryana Parivar Samridhi Yojana|
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 21 अगस्त, 2019 को ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ का शुभारंभ किया जाएगा।हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 6 हजार रुपये सालाना दिए जाएंगे।हरियाणा में परिवारों को सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जायेगी। इसके तहत प्रत्येक परिवार को छह हजार रूपए दिए जायेंगे।हरियाणा के किसान भाइयों को परिवार समृद्धि योजना का लाभ ले सकते हैं|
हरियाणाप्रदेश में परिवारों का एक अर्थपूर्ण डेटाबेस बनाने के लिए परिवार पहचान पत्र के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के बाद, हरियाणा सरकार द्वारा हर परिवार को जीवन/ दुर्घटना के मामले में सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने तथा पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के नाम से एक और प्रमुख योजना शुरू की जा रही है।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2019 (Haryana CM Parivar Samridhi Yojana) में 6 हजार रूपये जीवन बीमा, आकस्मिक बीमा और पेंशन लाभ के रूप में सामाजिक सुरक्षा (Welfare Scheme) प्रदान करेगी।मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana in Haryana) के तहत लाभार्थी परिवार को प्रतिमाह 500 रुपये मिलेंगे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने राज्य के सभी लोगों के लिए “परिवार समृद्धि योजना” शुरू करने जा रहे हैं।मुख्यमंत्री ने मंत्रीमंडल की बैठक में बताया गया कि परिवार के मुखिया को एक साधारण सा फॉर्म भरना होगा। और परिवार के सदस्यों के अलावा अपने व्यवसाय का विवरण देना होगा। इसके साथ ही पारिवारिक आय आदि बिन्दुओं पर प्राथमिक विवरण भी उपलब्ध कराना होगा। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरयाणा के फॉर्म सामान्य सेवा केन्द्रों (Common Service Centers) में उपलब्ध होंगे। जहां पर उम्मीदवारों को आवेदन/पंजीकरण फॉर्म भरने में पूरी सहायता दी जाएगी।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए पात्रता
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana के तहत आवेदन करने के लिए नागरिक के पास निम्नलिखित पात्रता मानदंड होना जरुरी है।
- आवेदन हरियाणा राज्य का मूल निवासी हो।
- लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- परिवार की सालाना आय (सभी स्रोतों से) 1,80,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अगर परिवार कृषि क्षेत्र से संबंध रखता हो तो उसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2022 संक्षिप्त सारांश | |
योजना का नाम | Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana |
किसके द्वारा शुरू की गई | हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा |
सम्बंधित विभाग | सामाजिक कल्याण विभाग |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
योजना का उद्देश्य | सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) प्रदान करना |
पंजीकरण शुरू करने की तिथि | 21 अगस्त 2019 |
आवेदन प्रक्रिया | जन सेवा केंद्र (CSCs) द्वारा |
आधिकारिक वेबसाइट | अभी शुरू नहीं हुई है |
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि के अंतर्गत आने वाली योजनाए
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना – मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी परिवार को 500 रूपये प्रतिमाह मिलेंगे जिसमे से पीएमजेजेबीवाई के तहत18 से 50 वर्ष तक के पात्र आयु वर्ग में परिवार के कम से कम एक सदस्य के जीवन बीमा के लिए 330 रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रीमियम का भुगतान उनके खातों में से स्वयं हो जाएगा।
- पीएम श्रम योगी मानधन योजना- इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लाभार्थियों को 3000 रूपये की धनराशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान किया जायेगा ।पात्र लाभार्थियों के बैंक से 55 से 200 प्रति माह प्रीमियम का भुगतान स्वचालित रूप से किया जाएगा । प्रतिमाह प्रीमियम देने के बाद ही लाभार्थियों को मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी ।
- पीएम किसान मानधन योजना- इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 3000 रूपये की मासिक पेंशन सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी । यह धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में प्रदान की जाएगी ।
- दुर्घटना बीमा लाभ (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना)- इस योजना के अंतर्गत परिवार के कम से कम एक सदस्य को 12 रूपये का दुर्घटना बीमा पर भुगतान किया जाएगा | इस योजना के तहत बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख रूपये की धनरशि प्रदान की जाएगी |
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2022 के लाभ
- 18-40 वर्ष के पात्र आयु वर्ग में लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर रु। 3,000 प्रति माह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
- पात्र आयु वर्ग में कम से कम एक परिवार के सदस्य के लिए पेंशन विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए।
- उपरोक्त सभी योजनाओं के लिए, MMPSY के तहत लाभार्थी का योगदान हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- निवेश के विकल्प के तहत, परिवार को पात्र परिवार की ओर से हरियाणा सरकार द्वारा FPF में किए गए निवेश से रिटर्न मिलेगा।
- इस योजना का लाभ हरियाणा के परिवारों को दिया जायेगा ।
- यह योजना एक निश्चित मात्रा में वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे व्यवसायी को भी कवर करती है।
हरियाणा परिवार समृद्धि योजना अप्लाई ऑनलाइन
First Step
- सर्वप्रथम आवेदक को MMPSY की Official Website पर जाना होगा । Official Website पर जाने के बाद आपके समाने होम पेज खुल जायेगा ।

- इस होम पेज आपको Operator Login का ऑप्शन दिखाई देगा ।आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपको अपनी सीएससी आईडी डालनी होगी ।इसके बाद आपको Next के बटन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको आगे पासवर्ड डालना होगा ।और फिर Sign in के बटन पर क्लिक करना होगा ।
- इसके पश्चात् आपका पोर्टल में sign in हो जायेगा । इसके बाद आपको इस योजना में अप्लाई करना होगा । इसके लिए आपको Apply Scheme पर क्लिक करना होगा । फिर आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपके सामने do you have family id का ऑप्शन आएगा अगर है तो Yes कर दीजिये अगर नहीं है तो no कर दीजिये । yes पर क्लिक करने के बाद आपको family id भरनी होगी ।भरने के बाद आपको Search के बटन पर क्लिक करना होगा ।
Second Step
- इसके बाद आपके समाने आपकी फॅमिली की आईडी खुल जाएगी ।इसके नीचे आपको हाउस नंबर ,डिस्ट्रिक्ट नंबर , ब्लॉक ,पता आदि भरना होगा । सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।
- अगर आपको अपने परिवार की डिटेल्स जाननी है तो उस पर क्लिक करे ।इसके बाद अगर आपके पास फॅमिली आईडी नहीं है तो आपके समंने फॅमिली आईडी फॉर्म खुल जायेगा । इस फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी ।फिर save के बटन पर क्लिक करे ।
- इसके बाद आपको फॅमिली मेम्बर के हिसाब से जानकरी भरनी होगी जिसके फॉर्म आपको नीचे मिलेगा ।इसके बाद बैलेंस धनराशि के लिए विकल्प का चयन करे फिर सेव फॉर्म कर देना होगा ।
- फिर आपके सामने पूरा फॉर्म प्रिंट होकर आ जायेगा ।आप इसका प्रिंट आउट निकल कर इसको अपलोड करे अपलोड करने के बाद file name है यहाँ पर फाइल सेलेक्ट दे और फाइनल सबमिट कर दे ।इसके बाद फाइनल प्रिंट आउट निकल ले ।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको अपने नजदीकी सीएससी केंद्र जाना होगा।
- आपको सीएससी केंद्र में इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज देने होंगे।
- इसके पश्चात आपको सीएससी केंद्र में अपना हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म भरवाना होगा।
- आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक भर जाने के बाद सीएससी केंद्र से आपको एक रेफरेंस नंबर प्रदान किया जाएगा।
- आपको इस रिफरेंस नंबर को संभाल कर रखना होगा। इस रेफरेंस नंबर से आवेदन स्थिति चेक की जा सकती है।
आवेदन स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको आवेदन स्थिति के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपना रेफरेंस नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन स्थिति देखें के बटन पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
ऑपरेटर लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको ऑपरेटर लॉगइन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अपना यूजरनेम दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अपना पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
हरियाणा राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन
इस योजना में अप्लाई कब होगा