UP two child policy”उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति

जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम उत्तर प्रदेश”: उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा ऐलान जुलाई माह में सामने आया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बताया गया कि वह राज्य में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक नीति अधिनियम बनाने जाएंगे जिसमें उन्होंने जनता के सुझाव को भी मांगा है। यह UP population control bill क्या है इसके लिए क्या पात्रता है जनसंख्या नियंत्रण बिल क्यों लाया जा रहा है और यह कब लागू किया जाएगा इसके बारे में चर्चा करेंगे|

उत्तर प्रदेश सरकार की यह नीति उत्तर प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या आबादी को देखते हुए बनाई गई है उत्तर प्रदेश भारत के
28 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है जहां की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है (2011 जनगणना के अनुसार)बढ़ती जनसंख्या के
कारण राज्य में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसमें की आर्थिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य बहुत से पैमानों
को ध्यान में रखते हुए Two child policy लागू करने का सुझाव मांगा गया है उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य है
सरकार द्वारा बताया गया है कि जो भी प्रदेशवासी इस Two child policy को फॉलो करते हैं उनके लिए सरकार बहुत से
लाभ देगी और जो लोग उल्लंघन करते हैं उनको बहुत सी योजना और लाभों से वंचित रखा जाएगा|

UP population control bill क्या है


Uttar Pradesh population control bill उत्तर प्रदेश के State Law Commission द्वारा पहला ड्राफ्ट बिल जनसंख्या
नियंत्रण अधिनियम के तौर पर जारी किया गया है जिसे 19 जुलाई तक जनता के सुझाव के आधार पर आगे भेजा जाएगा
इसमें लोगों के सुझाव के लिए 10 दिन की अवधि सुनिश्चित की गई है 10 दिनों के अंदर लोग अपने सुझाव सरकार को दे
सकते हैं इस बिल में मुख्यतः यही दर्शाया गया है कि जनसंख्या को नियंत्रण करना और जनसंख्या को स्टेबलाइज करना और
जनसंख्या के हित में कार्य करना ,इस बिल के तहत सरकार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को कंट्रोल करने पर विशेष ध्यान देगी|


यह पहला ड्राफ्ट बिल है (ड्राफ्ट बिल जिसमें अभी जनता के सुझाव मांगे गए हैं अभी पारित नहीं किया गया है )जब जनता
के सुझाव इकट्ठे होंगे विपक्ष के सुझाव सुने जाएंगे उसके बाद ही सरकार द्वारा अगला कदम उठाया जाएगा और बिल में
राज्यपाल द्वारा दस्तखत किए जाएंगे उसके बाद यह बिल राज्यसभा से पास किया जाएगा और अंत में यह नियम या
अधिनियम बनेगा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनसंख्या नियंत्रण बिल के साथ-साथ 2020 और 21
में प्रदेश में जनसंख्या नीति पर भी 11 जुलाई को निर्णय लिया जाएगा जिसमें वर्तमान जनसंख्या की स्थिति को ध्यान में
रखते हुए निर्णय लिया जाएगा|

UP Population Control Bill 2021

Bill NameUP Population Control Bill 2021 Draft
Launched on (प्रस्तावित किया)11 July, 2021
बिल लांच किया गयाउत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार
बिल लाने का मुख्य उद्देश्यउत्तर प्रदेश की जनसंख्या को नियंत्रण में लाना
UP Population Control Bill Draft PDFClick Here
Official Websiteupslc.upsdc.gov.in

Two child policy draft

उत्तर प्रदेश में Two child policy लागू होने से पहले जिस प्रारूप ड्राफ्ट को तैयार किया गया है उसमें Two child policy
को लेकर किन विषय पर बताया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यता इस नीति में विशेष रूप से बताया गया है कि
सरकार जिन व्यक्तियों को बहुत सी सरकारी योजनाएं सब्सिडी सुविधाएं प्रदान करती थी वह सुविधाएं अब उन व्यक्तियों

UP two child policy

को मुहैया नहीं करवाई जाएगी जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे जो भी प्रदेश वासी जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन करता है उसे इन सब सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा|

सबसे पहले नीति के प्रारूप में बताया गया है कि वह व्यक्ति जिसके दो से अत्यधिक बच्चे होंगे वह स्थानीय (पंचायती राज/नगर परिषद) चुनाव नहीं लड़ सकता|

उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण प्रारूप में यह भी दर्शाया गया है कि दो से अधिक संतान वाला व्यक्ति सरकारी जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता है ( only state job)

अधिनियम draft के अनुसार यदि कोई सरकारी नौकरी में है तो उसे पदोन्नति या प्रमोशन नहीं दिया जाएगा|

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह भी बताया गया है कि दो से अत्यधिक बच्चे होने पर सरकार जिस सब्सिडी को लोगों को मुहैया करवाती थी उस से भी वंचित कर दिया जाएगा|

Two child policy के अनुसार राशन कार्ड में भी एक परिवार के केवल 4 सदस्यों को ही दर्ज किया जाएगा और उन्हीं के अनुसार ही राशन दिया जाएगा|

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो भी सामाजिक सहयोग में योजनाएं चलाई जाएगी उससे भी उन लोगों को वंचित रखा जाएगा जिनके दो से अधिक बच्चे हैं|

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो प्रदेश वासी सरकार का सहयोग करेगा और जो व्यक्ति अपना स्टेरलाइज्ड ऑपरेशन (नसबंदी)करवाएगा और Two child policy को follow करेंगे उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सी सुविधाएं और लाभ प्रदान किए जाएंगे|

जो व्यक्ति इसे फॉलो करता है और यदि वह सरकारी विभाग में कार्यरत है ऐसे व्यक्ति को दो एडिशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा|

अन्य सुविधा यह भी दी जा रही है कि जो व्यक्ति घर खरीदना चाह रहा है उसके लिए भी उस व्यक्ति को सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी|

Two child policy करने वाले व्यक्ति को बिजली के बिल ,पानी के बिल, हाउस टैक्स में भी छूट प्रदान की जाएगी|

यदि महिला किसी विभाग में कार्यरत है और वह प्रसूति है तो उन्हें 12 महीने तक पूरा वेतन दिया जाएगा और साथ में अलाउंस भी दिए जाएंगे यदि वह Two child policy को फॉलो करते हैं ऐसी में दोनों पति पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं और इंश्योरेंस की सुविधा भी प्रदान की जाएगी|

जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम के तहत जो राष्ट्रीय पेंशन योजना है उसके तहत भी व्यक्ति को 3% अतिरिक्त सुविधा प्रदान की जाएगी

एक बच्चे का मानदंड (one child norm)

Two child policy में इन सभी सुविधाओं का लाभ व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा लेकिन यदि Two child policy के
साथ-साथ कोई वन चाइल्ड पॉलिसी को भी अपनाता है यदि आपके पास केवल एक बच्चा है ऐसे में सरकार व्यक्ति को और
भी अत्यधिक सुविधाएं और लाभ प्रदान करेगी जो सुविधाएं Two child policy में थी वह सुविधाएं तो दी ही जाएगी|

इसके अतिरिक्त -उस बच्चे को 20 वर्षों की आयु तक मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं और इंश्योरेंस प्रदान किया जाएगा|

यदि एक ही बच्चा है तो ऐसे में बच्चे को हर शैक्षणिक संस्थान मैं एडमिशन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी

UP two child policy

one child को ग्रेजुएशन की पढ़ाई मुफ्त में करवाई जाएगी|

यदि वह एक बच्चा लड़की है तो ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी उसकी उच्चतर शिक्षा के लिए और उसे सरकारी नौकरी के लिए भी प्राथमिकता दी जाएगी|

cash incentive नकद प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम प्रारूप में नगद प्रोत्साहन को लेकर भी बात कही गई है|

लेकिन यह कुछ ही लोगों के लिए मान्य होगी इसमें नगद प्रोत्साहन उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाएगा जो कि गरीबी रेखा से नीचे है और उनके पास एक ही बच्चा है और वह स्टेरलाइजेशन (नसबंदी) करवाते हैं ऐसी स्थिति में सरकार उस व्यक्ति को यदि उसके लड़का है तो ₹80000 की नगद राशि प्रदान की जाएगी और यदि लड़की है तो ₹100000 की नगद राशि उन गरीब दंपत्ति को प्रदान की जाएगी|

जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम में सरकार का मुख्य सहयोग जनसंख्या नियंत्रण को लागू करने के लिए जितना जरूरी उत्तर प्रदेश जनता का सहयोग करना है उतना ही आवश्यक सरकार का इस नीति को लाने के लिए भूमिका निभाना है|

सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जरूरी विषय पढ़ाए जाएंगे|

सभी स्वास्थ्य केंद्रों, मेडिकल दुकानों में कॉन्ट्रासेप्टिव कम दामों पर आम जनता को मुहैया करवाए जाएंगे|

सरकार द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों मैं लोगों को इस नीति के बारे में जागरूक किया जाएगा|

यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का कारण State Law Commission मुख्य जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल द्वारा बिल प्रारूप में बताया गया है कि राज्यों के अंदर आर्थिक स्त्रोत बहुत कम है जिसके कारण बहुत सी समस्याएं उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हो रही है|

जो भी जरूरी Resources उसको बराबर रूप से सस्टेनेबल किया जाए और बराबर वितरण हो जनसंख्या के लिए जो एक मुख्य कारण बताया जा रहा है वह राज्य की प्रजनन दर भी है राज्य की प्रजनन दर 12.7 है जबकि एक मान्य दर 2.1 है यह प्रजनन दर भी राज्यों की जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण है और सरकार द्वारा नेशनल फैमिली सर्वे जल्द ही शुरू किया जाएगा|

20 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश में निवास कर रही है वर्तमान में यह आंकड़ा लगभग 23,24 करोड़ के आसपास होगा इसमें 10 करोड़ पुरुष और 95,331831करोड़ महिलाएं हैं 2011 जनगणना के अनुसार यहां पर युवा जनसंख्या अधिक है जो वर्तमान समय में शिक्षा ,स्वास्थ्य ,रोजगार से वंचित रह रहे हैं|

FAQs – उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण बिल 2021

प्रश्न: उत्तर प्रदेश नए जनसंख्या नियंत्रण बिल के तहत आम आदमी के लिए दो बच्चों पर यूपी सरकार क्या-क्या सुविधा देगी?उत्तर: सरकारी नौकरी नहीं होने पर उत्तर प्रदेश सरकार दो बच्चों पर पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट और अन्य सुविधाएं देगी।
प्रश्न: एक संतान पर स्वयं नसबंदी करने पर क्या फायदा दिया जाएगा?उत्तर: एक बच्चे पर प्रदेश सरकार 20 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा और सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है।
प्रश्न: उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण बिल 2021 कानून नहीं मानने पर क्या होगा?उत्तर: यह कानून नहीं मानने पर सरकारी कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने और भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता। 77 सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता। ना ही सरकारी नौकरी में प्रमोशन मिलेगा।यदि यह कानून लागु होता है तो सभी सरकारी कर्मचारियों को स्थानीय निकाय में चुने गए जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इस कानून का उल्लंघन नहीं करेगा।
प्रश्न: उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून 2021 (बिल) के तहत दो से अधिक बच्चे होने पर क्या?उत्तर: दो बच्चों से अधिक होने पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता, ना ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकता, राशन कार्ड में केवल चार सदस्यों के नाम ही लिखे जाएंगे।
प्रश्न: उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण बिल 2021 कब लागु होगा?उत्तर: यह बिल एक साल बाद लागु होगा। यह विधेयक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक साल बाद लागू होगा।

Leave a Comment