मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना|उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना योजना 2022|कल्याण योजना ऑनलाइन फॉर्म|Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2022
प्यारे उत्तर प्रदेश वासियों आप सभी के लिए आज हम एक नई योजना लेकर आए हैं जोकि कृषक वर्ग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू की गई बहुत ही कल्याणकारी योजना है इस article में हम आपको योजना से संबंधित पूरी जानकारी देंगे योजना के लिए कैसे आवेदन करें, योजना के लिए पात्रता, योजना के लाभ, सहायता राशि किस प्रकार से कृषक वर्ग में वितरित की जाएगी ,उत्तर प्रदेश में चल रही बाकी सारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए आप हमारी ऑफिशल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं|
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत 2020 से की गई की गई राज्य सरकार द्वारा यूपी बजट 2020 -21 में इस योजना के लिए लगभग 500 करोड रुपए का बजट रखा है इस बजट में कृषक वर्ग को दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी, उत्तर प्रदेश के कृषक वर्ग में यदि किसी घर के मुखिया या जो व्यक्ति कमाने वाला है उसकी किसी आकस्मिक दुर्घटना (कृषि करते वक्त या हार्ट अटैक /एक्सीडेंट ,नदी में डूबना ,कुएं में डूबना , गैस त्रासदी ,भूस्खलन आना) के कारण मृत्यु हो जाती है या वह अपंग हो जाता है|
यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा कल्याण योजना के तहत मृतक व्यक्ति के परिवार जनों को सरकार द्वारा ₹500000 तक की बीमा कल्याण राशि प्रदान की जाएगी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याण बीमा योजना इसीलिए ही शुरू की गई है ताकि प्रत्येक घर की आर्थिक स्थिति खराब ना हो दुर्घटनाग्रस्त हुए व्यक्ति के परिवार को कम से कम निजी जरूरतों की सुविधा मिल सके|मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत जिला अधिकारी जगजीत कौर ने 18 में से 4 दावों को स्वीकार कर लिया है, 6 दावों को निरस्त कर दिया है तथा 8 दावों को अपूर्ण होने के कारण पेंडिंग कर दिया है। वह सभी लाभार्थी जो इस योजना के पात्र हैं उन्हें इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा|
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2022
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी |
उद्देश्य | राज्य के किसानो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | अभी नहीं |
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य
जैसे की आप लोग जानते है कि किसानो की जीविका का साधन कृषि है अगर किसानो को दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना में किसानो को कोई हानि हो जाती है तो उनके परिवार की जीविका के लिए कोई साधन नहीं होता है इस समस्या को निपटने के लिए राज्य सरकार इस योजना को शुरू करने का फैसला लिया है इस मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख रूपये तक का मुआवज़ा प्रदान करना । इस योजना के तहत राज्य के सभी किसानो को शामिल किया जायेगा । Uttar Pradesh Krishak Durghatna Kalyan Scheme में, आकस्मिक मृत्यु / विकलांगता से पीड़ित सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा |
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना समीक्षा
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत जिला अधिकारी जगजीत कौर ने 18 में से 4 दावों को स्वीकार कर लिया है, 6 दावों को निरस्त कर दिया है तथा 8 दावों को अपूर्ण होने के कारण पेंडिंग कर दिया है। वह सभी लाभार्थी जो इस योजना के पात्र हैं उन्हें इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान भाइयो को राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है और उनकी मुख्य इनकम खेती से आनी चाहिए। इसके अलावा किसान की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए पात्रता-:
- कृषक का परिवार उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए
- योजना के लिए कृषक व्यक्ति यदि भूमिहीन है अर्थात वह किसी और की पट्टे से प्राप्त भूमि में कृषि कार्य करता है और उसकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि कार्य ही है तो वह इस योजना के लिए पात्र है|
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए पात्रता 18 वर्ष से 70 वर्ष तक ही है|
- कल्याण योजना में वह लोग मुख्यता पात्र हैं जिनकी दुर्घटना आकस्मिक मृत्यु (अटैक /एक्सीडेंट ,नदी में डूबना ,कुएं में डूबना , गैस त्रासदी ,भूस्खलन आना )/ दिव्यांग हो गए हैं|
- यदि कृषक आत्महत्या करता है या किसी अपराधिक प्रवृत्ति में विलीन होता है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है|
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभ व सहायता राशि-:
- मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना द्वारा राज्य सरकार द्वारा मात्र एक सहायता दी जा रही है ताकि मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक रहे अन्यथा किसी भी मृतक के जीवन का मोल मूल्यों में नहीं आंका जा सकता यह 5lakh की सहायता राशि मृतक के परिवार को किस्तों में दी जाएगी|
- यदि कृषक की दिव्यांगता 50% से अधिक और 100% से कम हो तो योजना के अंतर्गत 50% तक 250000 की सहायता राशि की कृषक को प्रदान की जाएगी|
- कृषक कि दिव्यांग स्थिति में यदि कृषक केंद्र व राज्य सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ ले रहा है तो भी इस योजना के अंतर्गत उसे कुछ प्रतिशत धनराशि प्रदान की जाएगी|
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- खतौनी
- आयु प्रमाण पत्र ( आधार कार्ड ,वोटर आईडी ,परिवार रजिस्टर नकल)
- मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट या चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रपत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता की स्थिति में सीएमओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक (राष्ट्रीयकृत बैंक होना चाहिए)
- मोबाइल नंबर
Important notice-: कृषक की दुर्घटना आकस्मिक मृत्यु या दिव्यांगता होने की तिथि के 45 दिनों के भीतर समस्त प्रपत्र के साथ जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए आपको तहसील कार्यालय में उसे जमा करवाना होगा ,यदि कृषक दुर्घटना या दिव्यांगता की तिथि के 75 दिनों के अंदर प्रपत्र जमा नहीं करवाता तो उसके प्रस्तुत आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा , योजना के लिए लाभ के उपलक्ष में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वह अंतिम निर्णय होगा|
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें|
- योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी सबसे पहले ई डिस्टिक पोर्टल पर जाए ,
- मुख्यमंत्री कृषि सहायता योजना हेतु आवेदन पर क्लिक करें|
- इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है|
- जिसमें सबसे पहले दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का विवरण मांगा जाता है इसमें दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का नाम /पति या पिता का नाम /जन्मतिथि /मोबाइल नंबर
- दुर्घटना का विवरण ( व्यक्तिगत फोटो अपलोड करनी है)
- फोटो और दस्तावेज अपलोड करें
- व्यक्ति की प्रभुता व्यक्तिगत फोटो
- चिकित्सा प्रमाण पत्र
- प्रतिभूति का प्रारूप (घोषणा पत्र)
- प्राथमिक रिपोर्ट
- (अपलोड किए गए दस्तावेजों की PDF 100kb से अधिक नहीं होनी चाहिए )
- आवेदक द्वारा कृषक कल्याण किसान दुर्घटना सहायता योजना के लिए किए गए आवेदन को जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा इसके बाद ही योजना की सहायता राशि आवेदक तक पहुंचाई जाएगी,
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